PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING THE FORM:
A. General Instructions
Parents should be aware of KVS admission guidelines and shall abide by KVS rules and regulations.
  1. If any parent submits wrong information, the application for admission of his / her ward will be rejected and if required legal action may be initiated against him / her.
  2. Parent shall fulfil all the desired conditions and possess all relevant documents to support his / her statements.
  3. He / she shall fill up only one form in one school in a shift however can apply in other KVs or second shift of the same KV.
  4. In case a parent applied for more than one child or applies for different KV & Shift for the same child, the following information, should be same:
  5. Name of child
  6. Parents names
  7. Date of birth
  8. E-mail id
  9. Mobile no.
  10. Residence address
  11. Multiple applications will be automatically cancelled by competent authority.
  12. KVS provides the option of filling up the form again only if the previous submission is cancelled however the option edit will be available till the last date of registration.
  13. Instructions for filling up the form and all other relevant information is available on the Vidyalaya website.
  14. Parent must keep a hard copy (Printout of submitted registration form) , acknowledgement of the filled up form with him / her and will submit the same along with all required documents at the time of admission if shortlisted.
  15. Parent must give a valid e-mail id for correspondence.
  16. For detail admission guideline login to website .
    For admission in class XI (As per KVS Guidelines 2017-18)
  17. KV Students: Admission in different streams viz Science, Commerce, Humanities of Class XI in KVs will be based on CGPA scored in class X examination as under:
  18. Science Stream : A Minimum of 7.6 CGPA
  19. Commerce Stream : A Minimum of 6.4 CGPA
  20. Humanities Stream: All students of KV if declared successful in class X exam
Note:- If seats remain vacant in class XI even after admitting the children of KV/ neighbouring KVs, then the admissions to non - KV children may be granted on the same criteria in the sequence of categories of priority.
However, there could be instances of lower enrolment in Class XI in some KVs, especially those located in hard stations and remote areas after applying the above criteria for admission. In such an eventuality, Principal of the KV concerned should send the proposal of lowering the eligibility criteria for various streams along with the details of registration, No. of eligible students, etc. to the Deputy Commissioner of the region. The Deputy Commissioner may use her/his discretion in lowering the eligibility criteria to the extent as indicated below:-
  1. Science Stream: A Minimum of 6.4 CGPA
  2. Commerce Stream: A Minimum of 6.0 CGPA
  3. Humanities Stream: All students of KV if declared successful in Class X exam.
Note:-If seats remain vacant in class XI even after admitting the children of KV/ neighbouring KVs then the admissions to non - KV children may be granted on the same criteria, in the sequence of categories of priority.
Concessions wherever applicable shall be incorporated while preparing the Merit List.
  1. In case of two or more candidates obtaining equal CGPA, the inter-se merit of such candidates may be determined as follows:
  2. Candidates obtaining higher grade points in Maths will get precedence in admission.
  3. If two or more candidates have got the same grade points in Maths, then the candidates securing higher grades in Maths and Science taken together will get precedence over the others.
  4. In case of a tie between two or more candidates obtaining same grade points in maths and science taken together, the student older in age as per the D.O.B will be given precedence over the other.
  5. Principal may admit children to class XI only up to the permitted class strength.
  6. A student who was earlier not found eligible for admission to a particular stream may be allowed fresh admission to a particular stream in class XI in the next academic session, if he/she improves his/her performance within one year from the same Board.
    Note: Informatics Practices as an elective subject is offered to all streams. Admission to this would be granted as per the combined merit list.
    Computer Science / Bio-Technology, wherever available as an elective subject, is to be offered to students of Science Stream and admission would be granted as per combined merit list. Multi-media & Web-Designing Technology (wherever available) as elective subject may be offered to students of all the streams (Commerce, Humanities & Science) as per combined merit list.

THE FOLLOWING CONCESSIONS WILL BE ALLOWED FOR ADMISSION FOR CLASS XI.

  1. The following concession will be granted to students for admission who participated in Games & Sports meet/Scouting & Guiding/NCC/Adventure activities at various levels. The certificate needed for this purpose can be of any of the preceding years.

S.No. / Sports & Games / NCC / Scouting/ Guiding / Adventure Activities / Concession for admission to Science/ commerce stream of marks/Grade Points
a. / Participation at SGFI or equivalent level. / ‘A’ certificate and participation in Republic/PM Rally / RashtrapatiPuraskar award certificate / NIL / 0.8 points in CGPA
b. / Participation at KVS National/ State level / ‘A’ certificate and best Cadet in Distt/State level / RajyaPuruskar award certificate with 07 proficiency badges. / NIL / 0.6 points in CGPA
c. / Participation at KVS Regional/ District Level / ‘A’ certificate / TritiyaSopan certificate with 05 proficiency badges / Participation in at least one 10-days adventure activity / 0.2 points in CGPA
  1. Students belonging to SC/ST/Divyang(PH) would be given up-gradation in CGPA by 0.4 for the purpose of admission to class XI Science/Commerce Stream.

Maximum concession under Sports/Games/NCC/Scout/Guide/Adventure will not exceed 0.8 points in CGPA .In case of eligibility for more than one concession under different categories as mentioned at (a) and (b) above, only one concession having maximum advantage to the candidate will be allowed (The same benefit may be extended to non-KV Students for fresh admission in KVs.

II. Method of Calculating CGPA for those students who have only marks in their mark sheet without CGPA:

Find the grade point as given in the following table as per the marks of the subject. Add the grade points of all the five subjects and divideby the number of subjects (i.e. 5).
Scholastic Areas Grading on 9 - Point Scale)

Grade / Marks Range / Grade Point
A1 / 91-100 / 10
A2 / 81-90 / 9
B1 / 71-80 / 8
B2 / 61-70 / 7
C1 / 51-60 / 6
C2 / 41-50 / 5
D / 33-40 / 4
E1 / 21-32 / zero
E2 / 00-20 / zero

General and specific instructions are available with download and print option on respective Vidyalaya website. Parent may avail the option, however for submission of application, Apply Online from the website https://darpan.kvs.gov.in (other than special provisions).

Mere registration will not confer a right to admission.

For applications under ‘Special Provisions *Single girl child, KVS ward etc.’ parents have to register offline for over & above status at the concerned Vidyalaya. You may contact the concerned principal directly. They should apply online also to be considered with other candidates.

B. Instructions to fill the form:

A. DETAILS OF CHILD

  1. Name: should be written in capital letters (Case Sensitive).
  2. Gender: Please select appropriate field Male/Female/Transgender.
  3. Category: Gen/SC/ST/OBC- Select appropriate field.
  4. Differently abled: If it is applicable, then select appropriate field and fill required details.
  5. Date of Birth: Please enter as per birth certificate of your ward issued by competent authority. For admissions to class XI, please enter as per Class X Passing Certificate issued by board.
  6. Age as on : Kindly note that the minimum age for class I will be 5 years and maximum 7 years as on 31 .3 .2017, with a 2 year relaxation in upper age limit of PH candidates. Child born on 1st April will also be eligible for admission to Class I. For class II &b above class age eligibility criteria is as per table below:

EWS: If Yes, enter details of certificate issued by competent authority (Govt) (Not applicable for Class XI admissions)
BPL: If Yes, enter details of certificate issued by competent authority (Govt) (Not applicable for Class XI admissions)

 Blood Group: Select appropriate field.
B. FAMILY DETAILS

a) In case of KendriyaVidyalayas under IHL & Project sector, grand parent details are to be filled in place of father or mother, if the parent is taking benefit of grand parents’ category. Please click to see the list of such institutes
b) Single Parent:YES/NO: Select appropriate field.

Nationality: Select appropriate field.

Occupation: Please select appropriate field: Govt-Regular / Govt - contractual / Private /Others.

Name of Organization: Kindly write name of your organization where you are working along with other details.

 Service Category: Choose appropriate service category from priorities in admission as per KVS Admission Guidelines.

PRIORITIES IN ADMISSION

The following priorities shall be followed in granting admissions:-
1. KendriyaVidyalayas under Civil/Defence SECTOR

  1. Category I: Children of transferable and non-transferable central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of foreign national officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.
  2. Category II : Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.
  3. Category III: Children of transferable and non-transferable State Government employees.
  4. Category IV: Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.
  5. Category V: Children from any other category including the children of foreign nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The Children of Foreign Nationals would be considered only in case there are no Indian Nationals’ waitlisted for admission.

Note: Preference in Admission to wards will be granted based on the number of transfers of the parents in the last 7 years.
2. KendriyaVidyalayas under Public Sector Undertakings/ INSTITUTES of Higher LEARNING:

  1. Category I:
    a) Children and grandchildren of employees of the Public Sector Undertakings/Institutes of Higher learning which are the sponsors of the Vidyalaya.

b) Children of project employees & Post Graduate students who are working on long term research projects.
c) Children of regular Council of Wardens (COW) employees.
d) Children and Grand Children of retired employees to be included in category I for the purpose of admission.
e) Children of employees of Institutes of Higher learning who had to discontinue school to accompany parents going out of station on sabbatical leave/long leave, over and above the class strength.

  1. Category II:Children of transferable and non-transferable central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of foreign national officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.
  2. Category III : Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.
  3. Category IV:Children of transferable and non-transferable State Government employees.
  4. Category V:Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.
  5. Category VI:Children from any other category including the children of foreign nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The Children of Foreign Nationals would be considered only in case there are no Indian Nationals’ waitlisted for admission.

 Residential Address: Please furnish the residential address details including pin code.

 Telephone No: Please mention landline no. with STD code, if available.

 Mob. No: Please enter 10 digit mobile no.(Mandatory Any one Telephone/Mobile)

 Official Address: Please furnish official address as per details including pin code.

 Email: Please provide. (Mandatory).

 No of Transfers: An employee would be treated as transferred only if he/she has been transferred by the competent authority from one place/urban agglomeration to another place/urban agglomeration which is at a distance of at least 20 kms and minimum period of stay at a place should be six months.

 Admission under RTE: (RTE section is applicable only for class I)
If admission under RTE is sought then fill ‘Whether seeking admission under RTE’. If ‘Yes’ is selected, the application will be considered under RTE. Although for shortlisting following distance criteria will be applicable: Since KendriyaVidyalayas are located at places with varied density of population, they have been categorised as follows for determining the limits of neighbourhood:-

  1. Major cities and urban area (All District Hqrs. & Metros) - 5 kms. radius
  2. Places and areas other than included in 1 above.- 8 kms radius

Note:

  • Proof of residence shall have to be produced by all applicants. However admission cannot be denied due to non-submission of Proof of residence.
  • A self-declaration in writing from the parent about distance may also be accepted to this effect.
  • The RTE shortlisting will be automatically processed based on the school selected for admission and distance entered

Aadhar No of child - Fill if available.

Single girl child: Single girl children in class I and from class VI onwards subject to a maximum of two per section in class I and two per class in class VI and onwards. It includes twin girl children also.

  • In case of twin girls, it will be treated as one admission.
  • While drawing the lot, name of both girls(twin) should be written on a single slip
  • In case of single girl child (including twin girl children), if number of applications are more than the number of allotted seats i.e. maximum of 02 per section in class I and 02 per class in class VI onwards , the admission should be granted on the basis of priority category. If in one category more applications are made, all such applications should be taken together and the list of selected candidates should be prepared through draw of lots.

Note:All Special Provision Cases as per KVS Admission Guidelines (Refer Part B (Special Provisions)) should apply offline along with online. Kindly contact Vidyalaya concerned directly for submission of application for registration admission of ward.

Parent must keep a hard copy (Printout of submitted registration form), acknowledgement of the filled up form with him / her and will submit the same along with all required documents at the time of admission if shortlisted.

अभिभावकों से अनुरोध है की केन्द्रीय विद्यालय मे प्रवेश हेतु पंजीकरण प्रपत्र भरने से पूर्व दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें ।
(अ) सामान्य निर्देश
  1. यदि कोई अभिभावक प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र मे गलतजानकारी प्रदान करताहै तो उस पंजीकरण प्रपत्र को निरस्त कर दिया जाएगाएवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
  2. अभिभावकगण सुनिश्चित करें की प्रपत्र मे भरे गए सभी विवरणों से संबन्धित दस्तावेजों की मूलप्रति उनके पास उपलब्ध है।
  3. एक विद्यालय मे, एक और केवल एक ही प्रपत्र भरें। उसीविद्यालय की द्वितीय पाली तथा अन्य विद्यालयों मे पंजीकरण प्रपत्र भरनेहेतु कोई रोक नहीं है।
  4. अगर कोई अभिभावक एक बच्चे के लिए या एक से अधिक बच्चों केलिए कई विद्यालयों/पालियों मे पंजीकरण प्रपत्र भरते हैं तो निम्न सूचनाएँएक जैसी होनी चाहिए।
  5. (क) बच्चे का नाम
  6. (ख) माता-पिता का नाम
  7. (ग) जन्म तिथि
  8. (घ) ईमेल आइ डी
  9. (ङ) मोबाइल न॰
  10. (च) घर का पता
  11. एक बच्चे के लिए, एक विद्यालय मे एक से अधिक पंजीकरण प्रपत्र पाये जाने पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
  12. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया मे पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहनेतक अभिभावकों को प्रपत्र भरने/सुधार/रद्द/जमा करने हेतु निम्न बातों काध्यान रखें।
(क)एक बार पंजीकरण प्रपत्र भरकर जमा करने (submit) करने के बाद सुधार (edit) की सुविधापंजीकरण की अंतिम तिथि तक उपलब्ध होगी।
(ख) पूर्व मे किए गए पंजीकरण को रद्द(Cancel) करके ही पुनः पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
  1. पंजीकरण प्रपत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश, प्रवेशमार्गदर्शिका (Admission Guidelines) एवं अन्य जानकारी संबन्धित विद्यालयकी वैबसाइट पर भी उपलब्ध है।
  2. पूर्णतया भरे हुये पंजीकरण प्रपत्र की हार्ड कॉपी (Printout) प्राप्ति रसीद अपने पास रिकॉर्ड हेतूरखें । निर्धारित तिथि पर लॉटरी मेसफल होने वाले प्रत्याशियों के अभिभावक पंजीकरण प्रपत्र की हार्ड कॉपी, प्राप्ति रसीद एवं प्रमाणपत्रों की प्रति के साथ प्राचार्य के समक्षउपस्थित हो ।
  3. अभिभावक अपना ईमेल आइडी (email id) अवश्य लिखें जिससे प्रवेश संबंधी सूचना प्रदान की जा सके।
  4. विस्तृत प्रवेश मार्गदर्शिका एवं नियमों की जानकारी हेतू केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वैबसाइट का प्रयोग करें।
    .
कक्षा XI में प्रवेश की पद्धति (केवीएस दिशा निर्देश 2017-18 के अनुसार)
  1. के.वि. छात्रों के लिए:: केंद्रीय विद्यालयसे कक्षा 10 उत्तीर्ण करने परकेंद्रीय विद्यालयों मेंकक्षा 11 मेंविभिन्नस्ट्रीमों अर्थात विज्ञान, कॉमर्स और मानविकी में प्रेवेशों कोनिम्नलिखित तरीकों से नियमित किया जाएगा:
    प्रत्येक विद्यालय कक्षा 10 में सीबीसीई में सभी आवेदकों द्वाराप्राप्त सीजीपीए के आधार पर सभी योग्यता सूची तैयार की जाएगी।
क)विज्ञान स्ट्रीम :न्यूनतम 7.6 सीजीपीए
ख)कॉमर्स स्ट्रीम :न्यूनतम 6.4 सीजीपीए
ग)मानविकी स्ट्रीम:केंद्रीय विद्यालय के कक्षा दसवी के उत्तीर्ण घोषित सभी छात्र
नोट: संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय एवंनिकटवर्ती केन्द्रीयविद्यालय के सभी पात्र विद्यार्थियों को उनकी हक़दारी की स्ट्रीम में प्रवेशके पश्चात यदि कक्षा 11 में रिक्तियाँ रह जाती हें तो गैर केन्द्रीयविद्यालय छात्रों को प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम में उपर्युक्तमापदंडो के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए l
ऐसी परस्थिति भीहो सकती हैं जहां उपर्युक्त मापदंड के आधार पर केन्द्रीयविद्यालयों से 10वी कक्षा पास करने वाले एवं कक्षा 11वी में प्रवेश केइच्छुक पात्र बच्चे स्ट्रीमों के लिए पर्याप्त संख्या में, विशेष तौर सेहार्ड स्टेशन/दूरस्थ केन्द्रीय विद्यालयो में उपलब्ध न हों lऐसी संभाविता (eventuality)में संबन्धित केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य अपनेक्षेत्रीय उपायुक्त को प्रवेश में पात्रता मापदंड को कम करने के लिएपंजीकरण विवरण एवं पात्र विद्यार्थियों की सूची के साथ प्रस्ताव भेज सकतेहैं l क्षेत्रीय उपायुक्त स्वनिर्णय लेते हुए निम्नानुसार विभिन्नस्ट्रीमों में पात्रता मापदंड कम कर सकते हैं l :-
क)विज्ञान स्ट्रीम :-न्यूनतम 7.4 सीजीपीए
ख)कॉमर्स स्ट्रीम :-न्यूनतम 6.0 सीजीपीए
ग)मानविकी स्ट्रीम:- केंद्रीय विद्यालय के कक्षा दसवी के उत्तीर्ण घोषित सभी छात्र
नोट:-संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय एवंनिकटवर्तीकेन्द्रीय विद्यालय के सभी पात्र विद्यार्थियों को उनकी हक़दारी की स्ट्रीममें प्रवेश के पश्चात यदि कक्षा 11 में रिक्तियाँ रह जाती हें तो गैरकेन्द्रीय विद्यालय छात्रों को प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम मेंउपर्युक्त मापदंडो के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए l
मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जो भी रियायतें लागू हों उनको शामिल किया जाएगा।
क)अगर दो या दो से ज्यादाउम्मीदवारों ने एक ही समान सीजीपीएप्राप्त की है तो ऐसे उम्मीदवारों की आपस में योग्यता को निम्नानुसारनिर्धारित किया जाएगा:
  1. जिस उम्मीदवार ने गणित में ज्यादा ग्रेड पॉईंट प्राप्त किए है उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।
  2. अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों को गणित में समान ग्रेडपॉईंट हैं तो तब गणित और विज्ञान दोनों को मिलाकर उच्च ग्रेड वाले कोप्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।
  3. अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों को गणित और विज्ञान दोनों केग्रेड पॉईंट में टाई होता है तो जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा है उसे प्रवेशमें प्राथमिकता मिलेगी।
ख) प्राचार्य कक्षा 11 में कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या तक प्रवेश दे सकते हैं।
ग) विद्यार्थी, जो प्रवेश के लिए पहले किसी विशेष संकाय में पात्रनहीं पाए गए हैं उन्हें उस विशेष संकाय में अगलेशिक्षा-सत्र में प्रवेशके लिए कक्षा 11वीं में नए प्रवेश के रूप में लिया जा सकता है बशर्तें किउसने एक वर्ष के दौरान अपना निष्पादन उसी बोर्ड से सुधार लिया हो।
टिप्पणी :
इंफोर्मेटिक प्रेक्टिसेस को एक वैकल्पिक विषय के रूप में सभीस्ट्रीम मेंदिया जाता है। अतः इसमें प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसारप्रदान किया जाएगा।
कम्प्यूटर साइंस और बॉयो टेक्नोलॉजीजहां भीऐच्छिकविषय के रुप में उपलब्ध हैविज्ञान स्ट्रीम में विद्यालयों को दी जाए औरप्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार दिए जाएंगे। मल्टीमिडिया औरवेब-डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी (जहां उपलब्ध हैं) को संयुक्त योग्यता सूची केअनुसार सभी संकायों में( वाणिज्य, मानविकी व विज्ञान) में दिए जा सकते हैं।
कक्षा-11 में प्रवेश के लिए निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाएगीं:
क)विभिन्न स्तरों पर खेलकूद/स्काउटिंग और गाइडिंग/एनसीसी/साहसिककार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी निम्नलिखित रियायतेंउपलब्ध होंगी। इसके लिए प्रमाण-पत्र किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष का हो सकताहै।
क्रमांक / खेलकूद / एनसीसी / स्काउट/गाइड / विज्ञान/वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु साहसिक क्रियाकलाप / अंको/ग्रेड प्वाइटों में छूट
क / एसजीएफआई अथवा समकक्षीय स्तर पर सहभागिता / ‘ए’प्रमाण-पत्र और गणतंत्र दिवस/ प्रधानमंत्री रैली में प्रतिभागिता / राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण-पत्र / शून्य / सीजीपीए में 0.8 अंक
ख / केविसं/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रतिभागिता / ‘ए' प्रमाण-पत्र और जिला/राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कैडेट / 7 दक्षता बैजों के साथ राज्य पुरस्कार / शून्य / सीजीपीए 0.6 अंक
ग / केविसं क्षेत्रीय/जिला स्तर पर प्रतिभागिता / ‘ए' प्रमाण-पत्र / 5 दक्षता बैजों के साथ तृतीय सोपान प्रमाण-पत्र / कम से कम किसी 10दिवसीय साहसिक क्रियाकलाप में प्रतिभागिता / सीजीपीए 0.2 अंक
ख)अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग(PH) से संबंधितविद्यार्थियों को 11वीं में विज्ञान/वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए 0.4 तक सीजीपीए में ग्रेड उच्च/अपग्रेड दिया जाएगा।
खेलकूद/स्काउट/गाइड/एनसीसी/साहसिक कार्यक्रमों के अंर्तगतअधिकतम छूट 0.8 सीजीपीए से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त (क) और (ख) केअंतर्गत विभिन्न वर्गों में एक से अधिक छूट की योग्यता की स्थिति मेंउम्मीदवार को अधिकतम लाभ की एक छूट दी जाएगी( यह लाभ गैर के.वि.विद्यार्थियों को भी नए प्रवेश के समय प्रदान किया जाए)
सभी सामान्य एवं विशिष्ट निर्देश विद्यालय वैबसाइट से डाउनलोडएवं प्रिंट किए जा सकते हैं। यद्यपि पंजीकरण प्रपत्र भरने हेतु निम्नवैबसाइट पर लॉगिन करें (विशेष प्रावधानों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश कोछोडकर)
http://darpan.kvs.gov.in
पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
ऐसे प्रवेश जो की प्रवेश मार्गदर्शिका मे ‘विशेष प्रावधानों’ के अंतर्गत आते हैं – संबन्धित विद्यालय के प्राचार्य से सीधा संपर्क कर ‘ऑफलाइन’ अर्थात विद्यालय से पंजीकरण प्रपत्र प्राप्त कर, पूर्णतया भरकरविद्यालय मे जमा कराएं एवं अन्य विधायर्थी के साथ बच्चेसे समान ऑनलाइनपंजीकरण भी कराएं।
*विशेष प्रावधान जैसे – एकल कन्या, को कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक / ऊपर प्रवेश पाने हेतु
उन विद्यार्थियों के लिए सीजीपीए की गणना करने की विधि, जिनकेमार्क शीट में बिना सीजीपीए के केवल अंक हैं: विषय के अंक के अनुसार निम्नतालिका में दिए गए अनुसार ग्रेड बिंदु खोजें। सभी पांच विषयों के ग्रेडबिंदु जोड़ें और विषयों की संख्या (अर्थात 5) से विभाजित करें।
शैक्षिक क्षेत्र (9-प्वाइंट स्केल पर ग्रेडिंग)
ग्रेड / अंक अन्तराल / ग्रेड बिंदु
A1 / 91-100 / 10
A2 / 81-90 / 9
B1 / 71-80 / 8
B2 / 61-70 / 7
C1 / 51-60 / 6
C2 / 41-50 / 5
D / 33-40 / 4
E1 / 21-32 / शून्य
E2 / 00-20 / शून्य
(ब) फार्म भरने हेतु निर्देश
(अ.) बच्चे का विवरण:
  1. नाम: बड़े (कैपिटल)/ साफअक्षरों में भरा जाये।
  2. लिंग: कृपया सही विकल्प चुनिए. पुरुष/महिला/ट्रांस जेंडर|
  3. श्रेणी: सामान्य /अनु. जा./ अनु जनजाति- सही विकल्प चुनिए
  4. दिव्याङ्ग: कृपया सही विकल्प चुनिए. चुनने पर – पंजीकरण प्रपत्र में आवश्यक विवरण भरें |
  5. जन्म तिथि: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कियेगये जन्म प्रमाण पत्र की तिथि के अनुसार जन्म तिथि को अंकित करें| कक्षा XI में प्रवेश के लिए कृपया बोर्ड द्वारा जारी किए गए दसवीं कक्षा प्रमाणपत्र के अनुसार दर्ज करें।
    (क)आयु: दिनांक 31.03.2017 को कक्षा पहलीमें प्रवेश के लिये आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्षहोनी चाहिए |दिव्यंगो कोदो वर्ष की अधिकतम आयु में छूट प्राप्त है | दिनांक 01.04. 2012 को जन्मेंबच्चे भी कक्षा 1 में प्रवेश के पात्र हैं| कक्षा 2 व ऊपर की कक्षाओ हेतुआयु निम्न सारिणीके अनुसार होगा।
  6. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग(EWS) : हाँ/ना चने। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र का विवरण भरे। (कक्षा XI के लिए लागू नहीं)
    सुविधा वंचित समूह (BPL) : हाँ/ना चुने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र का विवरण भरे। (कक्षा XI के लिए लागू नहीं)
  7. रक्त समूह: (सही विकल्प चुनें)
(ब.) पारिवारिक विवरण:
(क ) प्रोजेक्ट/उच्च शिक्षण संस्थान केअंतर्गत आने वाले विद्यालयों में अभ्यर्थी यदि उसी प्रोजेक्ट/उच्च शिक्षणसंस्थान मे सेवारत/सेवानिवृत दादा-दादी/नाना- नानी की पात्रताका लाभ चाहता है तो अभिभावक के स्थान पर दादा-दादी/नाना- नानी का विवरणभरे।इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट के लियेक्लिककरें|
(ख) एकल अभिभावक – हाँ / नासही विकल्प चुनें |
  1. राष्ट्रीयता: सही विकल्प चुनें
  2. व्यवसाय: सही विकल्प का चुनाव करें: सरकारी नियमित / सरकारी अनुबंधित / गैरसरकारी / अन्य मे कार्यरत ।
  3. संगठन का नाम: जहाँ कार्यरत हैं- , संगठन का नाम लिखें एव अन्य विवरण लिखें ।
  4. सेवा श्रेणी: कृपया पवेश हेतु प्राथमिकताए केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार सेवा श्रेणी का चयन करे ।

प्रवेश में प्राथमिकताएं :
प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा :
क.सिविल/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय :
  1. पूर्व-सैनिकों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय वअस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भीसम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत मेंप्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं।
  2. भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र केउपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीयकर्मचारियों के बच्चे।
  3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
  4. राज्य सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र केउपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीयकर्मचारियों के बच्चे।
  5. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चेंभी सम्मिलित हैं जो किसी निजी कार्य से भारत में रहते है। विदेशियों केमामले में तभी विचार किया जाएगा जबकि प्रतिक्षारत सूची में कोई भी भारतीयशेष न हो।

टिप्पणी :बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिभावकों केपिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।
ख.सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत केंद्रीय विद्यालय:-
(क) विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रके उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चें एवं उनकेपौत्र/पौत्रियां।
(ख) प्रोजेक्ट के कर्मचारी और स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते है।
(ग)वार्डन परिषद के नियमित कर्मचारियों (सीओडब्ल्यू) के बच्चें
(घ)प्रवेश के उद्देश्य से सेवानिवृत कर्मचारियों केबच्चे एवं उनके पौत्र/पौत्रियॉ श्रेणी-1 में सम्मिलित किए जाएं।
  1. तत्पश्चात्‌ सिविल/रक्षा क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों( पैरा-3 (क)) के लिए दी गई प्राथमिकताओं काउसी अनुक्रम से अनुसरण होगा।
  2. उच्च शिक्षण संस्थानों के जो बच्चे अपने अभिभावकों केदीर्घ अवधि पर विश्रामकाल/अवकाश पर जाने के कारण स्टेशन से दूर जाने परविद्यालय में अध्ययन जारी नहीं रख सकें उन्हें पुन: प्रवेश कक्षा कीनिर्धारित क्षमता के ऊपर दिया जाए।
  1. निवास स्थान का पता - कृपया पिन कोड सहित पता लिखें
  2. दूरभाष नंबर - कृपया लैंड लाइन न. एस.टी.डी. कोड सहित लिखे| (यदि उपलब्ध है)
  3. मोबाइल नंबर– कृपया अपना १० अंकों वाला मोबाइल नंबर (कोई एक)
  4. कार्यालय का पता- कार्यालय का पता विस्तार पूर्वक पिन कोड सहित लिखें
  5. ई मेल – कृपया अंकित करें(आवश्यक)
  6. स्थानांतरण - कर्मचारी को स्थानांतरित तबमाना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान/शहरी संकुल से दूसरेस्थान/शहरी संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया है और जो स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
  7. आर. टी .ई (केवल कक्षा 1 के लिए लागू ।)
आर.टी .ई के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होने पर ही इस विकल्प का चयन करें ।यद्यपि केंद्रीय विद्यालय विभिन्न जनसंख्या घनत्व में अवस्थित है, पड़ोस केक्षेत्र की सीमा का निर्धारण के लिए निम्न तरह से वर्गीकृत किया गया है: -
  1. प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र) 5 कि.मी. की परिधि
  2. ऊपर 1 में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा 8 कि.मी. की परिधि टिप्पणी:
1. सभी आवेदकों को अपने निवास का प्रमाण देना होगातथापि निवास प्रमाण न होने की परिस्थिति में प्रवेश से इंकार नहीं किया जासकता है।
2. अभिभावकों द्वारा दूरी संबंधी लिखित स्व:घोषणा को इस आशय के लिए स्वीकार कर लिया जाए।
  1. आधार संख्या:कृपया भरें, यदि उपलब्ध है।
  2. एकल कन्या :इकलौती कन्या संतान का प्रवेशकक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओंमें प्रत्येक कक्षा में दो को प्रवेश दिया जाएगा।इसमें माता-पिता की जुड़वापुत्रियां व अधिकतम पुत्रियां भी सम्मिलित हैं।
  3. जुड़वा पुत्रियों का प्रवेश होने पर एक ही प्रवेश माना जाएंगा l
  4. ड्रॉ की स्थिति आने पर जुड़वा पुत्रियों का नाम एक ही पर्ची पर लिखा जाए l
  5. यदि इकलौती कन्या संतान (जुड़वा पुत्रियां भीसम्मिलित) के आवेदनो की संख्या निर्धारित सीटो की संख्या (कक्षा 1 मेंप्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येककक्षा में दो) से अधिक है तो प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम के आधार परही प्रवेश दिया जाए l यदि किसी एक श्रेणी में अधिक आवेदन किए गए हो तो सभीआवेदनो को एक साथ इकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन कियाजाए l
नोट :
(i) सभी विशेष व्यवस्था ,के . वि.एस के प्रवेश निर्देशानुसार (विशेष व्यवस्था) आनलाइन के साथ ऑफलाइन भरनेहेतु सम्बन्धितविधालय के प्राचार्य से संपर्क करे।
(ii) पूर्णतया भरे हुये पंजीकरण प्रपत्र की हार्ड कॉपी (Printout) प्राप्ति रसीद अपने पास रिकॉर्ड हेतूरखें । निर्धारित तिथि परलॉटरी मे सफल होने वाले प्रत्याशियों के अभिभावक पंजीकरण प्रपत्र की हार्डकॉपी, प्राप्ति रसीद एवं प्रमाणपत्रों की प्रति के साथ प्राचार्य के समक्षउपस्थित हो ।
(iii) किस भी दुविधा की स्थिति मे अग्रेजी मे दिया गए निर्देश को संदर्भ ले ।

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